रायपुर। Severe punishment for the rapist: नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाने और उसके पिता को भेजने वाले युवक को रायपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 5 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने यह फैसला सुनाया है।

Severe punishment for the rapist: वर्ष 2020 में पीड़िता का आरोपी राहुल बघेल से परिचय हुआ था। वह उसके घर के सामने चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर का काम करता था। दोनों में  परिचय हो गया। जून 2020 में आरोपी उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया और फोटो भी ले ली। पीड़िता को घर पर छोड़कर आरोपी बिलासपुर चला गया और फिर उस पर शादी का दबाव बनाने लगा। नाबालिग ने शादी से मना कर दिया तो युवक उसे परेशान करने लगा। 

Severe punishment for the rapist: अआखिरकार नाबालिग ने परेशान होकर युवक का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद फरवरी 2024 में आरोपी ने पीड़िता के पिता के मोबाइल में उसका अश्लील वीडियो और फोटो भेज दिया। लड़की के पिता ने मामले में पुलिस में FIR दर्ज कराते हुए बतौर सबूत सारे फोटोज और वीडियो पुलिस को सौंप दिए। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। न्यायालय ने  आरोपी को उसके गंभीर आपराधिक कृत्य के लिए  20 साल की कैद और 5 लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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