नई दिल्ली।  Union Budget 2025 :  आगामी बजट सत्र में सरकार एक नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसका उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल, स्पष्ट और अधिक समझने योग्य बनाना है। वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय इस विधेयक के मसौदे पर विचार कर रहे हैं, और इसे बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किया जा सकता है।

Union Budget 2025 : आयकर अधिनियम में सुधार की योजना-वर्तमान में, आयकर अधिनियम, 1961 में 298 धाराएं और 23 अध्याय हैं, जिनमें से कई अप्रचलित हैं। नए विधेयक में इन प्रावधानों और अध्यायों में कमी करने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक, इसमें लगभग 60 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य करदाताओं को बेहतर कर निश्चितता प्रदान करना और विवादों तथा मुकदमेबाजी में कमी लाना है।

Union Budget 2025 : आंतरिक समिति और उप-समितियां बनी-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसके बाद, सीबीडीटी ने एक आंतरिक समिति का गठन किया, जिसके तहत 22 विशेष उप-समितियां स्थापित की गईं। इन समितियों ने चार प्रमुख पहलुओं पर काम किया है – भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी, और अप्रचलित प्रावधानों को हटाना।


केन्द्रीय बजट 1 फरवरी को
Union Budget 2025 : बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 के केंद्रीय बजट को 1 फरवरी को पेश करेंगी। इस सत्र में आयकर विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देकर संसद में पेश किया जा सकता है।

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