CG High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की अधीनस्थ न्यायालयों में लोअर ज्यूडिशियल सर्विस कैडर में परिवीक्षा पर नियुक्त 56 सिविल जज जूनियर डिवीजन की पहली पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के तहत सभी नव-नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 29 अगस्त 2026 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

CG High Court:  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के माध्यम से इन पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसके बाद राज्य शासन ने इन्हें परिवीक्षा पर नियुक्त किया है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरी केंद्रों के साथ-साथ बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में भी नए जजों की तैनाती की गई है। कुछ अधिकारियों को सीधे सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर और कुछ को अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया है।

CG High Court:  आदेश में सभी संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को  निर्देश दिए गए हैं कि वे नव-नियुक्त अधिकारियों से समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण कराएं। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उसकी विस्तृत चार्ज रिपोर्ट अनिवार्य रूप से हाईकोर्ट रजिस्ट्री को भेजी जाए।

देखें आदेश –

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