बिलासपुर। Coal lavy case: कोल लेवी मामले में जेल में बंद राज्य सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दी है। इस बार सौम्या चैरसिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से रानू साहू और सुनील अग्रवाल को मिली जमानत को आधार बनाकर जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।  राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया पिछले 16 महीने से  जेल में बंद हैं।

Coal lavy case: गौरतलब है कि प्रदेश में 500 करोड़ रूपये के कोल स्कैम में जेल में बंद सौम्या चौरसिया ने तीसरी बार जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत याचिता पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज बुधवार को सौम्या चौरसिया की याचिका को कोर्ट ने तीसरी बार खारिज कर दी।

Coal lavy case: इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को आधार बनाया गया था, जिस आधार पर रानू साहू और सुनील अग्रवाल को जमानत दी गई थी। याचिका में आग्रह किया गया था कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लगना है। आवेदिका सौम्या चौरसिया के बच्चे छोटे हैं। करीब डेढ़ साल से वह जेल में है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने सौम्या चैरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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