नई दिल्ली। Polution control:  प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2025 से 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। यह घोषणा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को की।


Polution control: पर्यावरण मंत्री ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लगाए जाएंगे, जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे। इस निर्णय को लागू करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी सूचित किया जाएगा।15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को या तो अपने वाहनों को स्क्रैप करवाना होगा या फिर वैकल्पिक ईंधन में परिवर्तित करवाना होगा।यदि कोई पुराना वाहन सड़कों पर पाया जाता है, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग उसे जब्त कर सकता है।सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से लोगों को प्रदूषण रहित परिवहन सुविधा मिलेगी।


Polution control:  श्री सिरसा ने कहा, “हम दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यह सख्त कदम उठा रहे हैं। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, जिसे रोकना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल के बाद अगर कोई 15 साल पुराना वाहन सड़क पर चलता पाया गया, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।


नए नियम का ये होगा असर
Polution control:  जिनके पास 2009 या उससे पहले के पेट्रोल वाहन और 2014 या उससे पहले के डीजल वाहन हैं, वे इस फैसले से प्रभावित होंगे। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या घटेगी और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाकर नया वाहन खरीदा जा सकता है।वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को EV (इलेक्ट्रिक वाहन) में कन्वर्ट कर सकते हैं।

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