Skip to content
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/

fourthline.in

fourthline.in

  • देश
  • विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • बिलासपुर
  • दुर्ग
  • सरगुजा
  • बस्तर
  • धर्म-संस्कृति
  • साहित्य
  • खेल
  • देश
  • विदेश
  • छत्तीसगढ़
  • रायपुर
  • बिलासपुर
  • दुर्ग
  • सरगुजा
  • बस्तर
  • धर्म-संस्कृति
  • साहित्य
  • खेल
Subscribe
Close

Search

Home/छत्तीसगढ़/Teacher Imprisoned : छात्रा से बैड टच के आरोपी शिक्षक को 5 साल की सश्रम कैद, कोर्ट ने  की गंभीर टिप्पणी
छत्तीसगढ़

Teacher Imprisoned : छात्रा से बैड टच के आरोपी शिक्षक को 5 साल की सश्रम कैद, कोर्ट ने  की गंभीर टिप्पणी

Avatar photo
By fourthline.in
June 27, 2026 2 Min Read
0

Teacher Imprisoned : महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नाबालिग छात्रा के साथ बैड टच और अशोभनीय हरकत करने वाले शिक्षक को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद और गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते का गंभीर दुरुपयोग किया है।

Teacher Imprisoned : अपर सत्र न्यायाधीश मोनिका जायसवाल की अदालत ने आरोपी गणेशराम चंद्राकर को पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 साल के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। 

Teacher Imprisoned : साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के तहत भी दोषी मानते हुए 3 साल का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन के अनुसार, 8 जनवरी 2025 को पीड़ित नाबालिग छात्रा ने महासमुंद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा ने बताया कि गणित की कक्षा के दौरान शिक्षक गणेशराम चंद्राकर कथित रूप से नशे की हालत में था और उसने उसके साथ अनुचित स्पर्श किया।

Teacher Imprisoned : शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोप पत्र फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। अदालत ने कहा कि शिक्षक समाज में सम्मानित स्थान रखता है और विद्यार्थियों की सुरक्षा व संरक्षण उसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में आरोपी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर छात्रा के साथ अशोभनीय हरकत करना गंभीर अपराध है।

Tags:

#TeacherImprisoned #StudentSafety #POCSO #CourtVerdict #SexualHarassment #ChildProtection #RigorousImprisonment #Justice
Avatar photo
Author

fourthline.in

Follow Me
Other Articles
Previous

CG News : सरकारी आवास में आरक्षक की संदिग्ध मौत, कैसे हुई पुलिस चल रही जांच

Next

Bharat Taxi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में लॉन्च की ‘भारत टैक्सी’ सेवा, किराए का 80 प्रतिशत कैब ड्राइवर्स को मिलेगा

No Comment! Be the first one.

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • VC Maharishi University : मजदूरी करते हुए पढ़ाई की, छात्रवृत्ति से पीएचडी तक पहुंचे डॉ. नरेश तिवारी
  • Inner Detox Program :  सारी बीमारियों का मूल तनाव, हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार, इलाज सिर्फ एक – स्वस्थ जीवन शैली
  • CG Crime : NH-43 पर पुलिस ने पकड़ा 4 करोड़ का साढ़े 8 क्विंटल गांजा, दो पिकअप में ले जा रहे 4 गिरफ्तार
  • World Heart Day :  वर्ल्ड हार्ट डे पर 29 सितंबर को अपोलो  हास्पिटल्स का “डोंट मिस अ बीट”  हार्ट हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव
  • Inner Detox Program :  सारी बीमारियों का मूल तनाव, हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार, इलाज सिर्फ एक – स्वस्थ जीवन शैली
Copyright 2026 — . All rights reserved. Blogsy WordPress Theme