बिलासपुर । हाईकोर्ट ने आदिवासी युवती से दुष्कर्म के मामले में नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल द्वारा दायर एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर शिकायतकर्ता पीड़ित युवती को नोटिस तामीली कराने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है और कहा है कि पीड़ित युवती को अगली सुनवाई के पहले न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाए।
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल ने अपने खिलाफ हुई एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसकी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पलाश चंदेल ने अपनी रिट पिटिशन में कहा है कि युवती ने झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
पलाश चंदेल के खिलाफ एक आदिवासी युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किए जाने की पुलिस में शिकायत की है। मामले में पुलिस ने पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले में पीड़िता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सीएम भूपेश बघेल से सुरक्षा की मांग की थी। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने पीड़िता को सुरक्षा देने के साथ ही आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने अधिकारियों को निर्देश दिए थे।