
Jharkhand news: रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी (JSSC) और जेपीएससी (JPSC) परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के हालिया आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत के आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
Jharkhand news: सरकार ने हाल ही में जेएसएससी और जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया।
Jharkhand news: याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि सरकार का फैसला मनमाना है। इससे योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि किसी आंदोलन के दबाव में नियुक्तियां रद्द करने का फैसला उचित नहीं है।
Jharkhand news: मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अब सरकार को मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। अदालत के इस फैसले के बाद राज्य के प्रशासनिक गलियारों और अभ्यर्थियों के बीच हलचल तेज हो गई है।
Jharkhand news: हाईकोर्ट के आदेश से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो चयन प्रक्रिया में शामिल थे और नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल सरकार नियुक्ति रद्द करने के अपने फैसले पर आगे नहीं बढ़ सकेगी। अब मामले में अदालत के अगले निर्देश का इंतजार रहेगा।










