रायपुर। Municipal elections: नगरीय प्रशासन विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से महापौर, पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय की है। इस आश्य की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी गई है।

Municipal elections: राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार पांच लाख तक की आबादी वाले निगम के महापौर प्रत्याशी के लिए 25 लाख, तीन से पांच लाख आबादी वाले निगम के लिए 20 और तीन लाख से कम वाले निगम के महापौर प्रत्याशी 15 लाख रूपए खर्च कर सकेंगे।

Municipal elections: राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार 50 हजार या अधिक वाले पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी 10 लाख और कम आबादी वाले 8 लाख खर्च कर सकेंगे। इसी तरह से 50 हजार आबादी वाले नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए व्यय सीमा 6 लाख होगी।

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