नई दिल्ली। Supreme court : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को फिलहाल तुरंत सरेंडर करने की शर्त से छूट दे दी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का सख्त आदेश दिया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
Supreme court : गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अमित जोगी को रामअवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने गुरुवार को अमित जोगी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें आज ही जेल जाने को कहा गया था। अदालत ने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।










