Female wrestlers sexual exploitation case : नई दिल्ली । महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यह फैसला सुनाया।
Female wrestlers sexual exploitation case : महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है।महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है।
Female wrestlers sexual exploitation case : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यह फैसला सुनाया। यह मामला छह महिला पहलवानों द्वारा पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। इन महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
Female wrestlers sexual exploitation case : इसके बाद 10 मई 2024 को ट्रायल कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और उनकी लज्जा भंग करने के आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए थे।
अदालत ने उस समय कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आईपीसी की धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं।









