Life imprisonment for old man: रायपुर कमिश्नरेट के अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सातपारा में 4 साल पहले हुई पत्नी की हत्या के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश राय की अदालत ने 75 वर्षीय खोरबाहरा बंजारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Life imprisonment for old man: घटना 28 मई 2022 की रात की है। आरोपी खोरबाहरा बंजारे और पत्नी रेवती बाई घर में अकेले थे। दोनों के बीच आपस में विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर रेवती बाई ने पति को थप्पड़ मार दिया। इससे खोरबाहरा भड़क गया और घर में रखे फावड़े से पत्नी के सीने, पेट और दोनों बाहों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में रेवती बाई की मौके पर हो मौत हो गई।
Life imprisonment for old man: वारदात के बाद आरोपी डरकर घर से निकल गया और रायपुर चला आया। पुलिस ने मृतका के परिजनों से पूछताछ और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को रायपुर के गुरुमुख नगर इलाके से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकारा। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल फावड़ा और खून लगे बनियान भी बरामद किए गए।









