Electricity Rates Hike:  रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है। नए टैरिफ के तहत घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि पंप उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 30 पैसे यूनिट तक की वृद्धि की गई है। वहीं दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य गैर-घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट तक शुल्क बढ़ाया गया है।
राज्य में नई बिजली दरें एक जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएंगी।

Electricity Rates Hike: नए टैरिफ के मुताबिक राज्य में औसत बिजली आपूर्ति दर 7.13 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जबकि औसत बिलिंग दर 6.71 रुपये प्रति यूनिट आंकी गई है। घरेलू उपभोक्ता: घरेलू बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, ग्रामीण, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के छात्रावासों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के कार्यालयों को अब गैर-घरेलू श्रेणी से हटाकर घरेलू श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे इन्हें सीधा फायदा होगा। इसके अलावा, आवास बोर्ड कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक जल आपूर्ति को भी घरेलू टैरिफ का लाभ मिलेगा।

Electricity Rates Hike: व्यवसायिक उपभोक्ता (कमर्शियल): गैर-घरेलू व कमर्शियल बिजली दरों में 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावरों को मिलने वाली 25 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। कृषि पंपों की बिजली दर में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। लेकिन सरकार ने गैर-सब्सिडी कृषि पंपों पर ऊर्जा प्रभार में मिलने वाली छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही, खेतों में पंप कनेक्शन के साथ 100 वाट तक लाइट और पंखे की सुविधा पहले की तरह ही यथावत रहेगी।

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