Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करने की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। इस दिन मेघालय सरकार और सोनम रघुवंशी के वकील अपना-अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे।
Raja Raghuvanshi Murder Case: मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सोनम को गिरफ्तारी के समय कानून के अनुसार जरूरी जानकारी दी गई थी। सरकार का कहना है कि दस्तावेज में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा लिखने में सिर्फ टाइपिंग की गलती हुई थी। इसके बावजूद हत्या में सोनम की कथित भूमिका से जुड़े पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसलिए उसकी जमानत रद्द की जानी चाहिए।
इतिहास
हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
सोनम को पहले निचली अदालत और बाद में मेघालय हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अदालत ने माना था कि गिरफ्तारी के समय जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं अपनाई गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि गिरफ्तारी के कारण बिल्कुल नहीं बताए गए थे।
क्या है पूरा मामला
राजा रघुवंशी की शादी के कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे। वहीं उनकी हत्या कर दी गई थी। जांच में पुलिस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया और सोनम रघुवंशी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया। अब इस मामले पर सभी की नजर 21 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है।









