CG Constable Recruitment : रायपुर/ नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
CG Constable Recruitment : कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
CG Constable Recruitment : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP को खारिज कर दी। SLP खारिज होने के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब संबंधित विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। जस्टिस संदीप मेहता और संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने मामले में आदेश जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
CG Constable Recruitment : कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।









