VB-G RAM G Act Chhattisgarh: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई से नए वीबी-रामजी अधिनियम को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के इस अधिनियम के प्रारूप को राज्य मंत्रिमंडल पहले ही मंजूरी दे चुका था। नए प्रावधानों के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार मिलेगा।

मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर

VB-G RAM G Act Chhattisgarh:  मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। यदि समय पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक अथवा डाकघर स्थित व्यक्तिगत बचत खातों में जमा की जाएगी। अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर राज्य ग्रामीण रोजगार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। परिषद योजना के प्रभावी संचालन और निगरानी का कार्य करेगी।

125 दिन के रोजगार की गारंटी

VB-G RAM G Act Chhattisgarh:  नए अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसे परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक श्रमिक को निर्धारित दैनिक मजदूरी दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

रोजगार नहीं मिलने पर मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

VB-G RAM G Act Chhattisgarh:  यदि कोई पात्र व्यक्ति रोजगार के लिए आवेदन करता है और आवेदन प्राप्त होने की तिथि अथवा मांग की गई तिथि (जो बाद की हो) से 15 दिनों के भीतर उसे काम उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।

भुगतान में देरी पर मिलेगा मुआवजा

VB-G RAM G Act Chhattisgarh: यदि मस्टर रोल बंद होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक को 16वें दिन से भुगतान होने तक बकाया मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से विलंब मुआवजा दिया जाएगा। भुगतान में देरी की स्थिति में क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।

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