बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे आईआरएस अफसर अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने उनसे निचली अदालत में जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण की तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं दिखती है।

आईआरएस अफसर अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति सहित कई मामलों में केस दर्ज हैं। अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने सुनवाई की। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Previous articleपूर्व वित्तमंत्री अमर अग्रवाल की नजर में बजट आमजन के सरोकारों से कोसों दूर
Next articleहोली में कानून – व्यवस्था बनाए रखने पुलिस ने पूरे शहर में किया फ्लैग मार्च

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here